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कोल्हापुर जिले में सेवा का अधिकार गारंटी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पायलट परियोजना

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सेवा गारंटी अधिकार अधिनियम के बारे में जनजागरूकता लागू की जाये ,उत्पाद शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई का निर्देश

मुंबई , Aug 5 : राज्य में सेवा का अधिकार की गारंटी अधिनियम 28 अप्रैल 2015 से लागू हो गया है। इस अधिनियम के तहत विभिन्न विभागों की कई सेवाओं को अधिसूचित किया गया है। उत्पाद शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई ने आज निर्देश दिया कि सेवा गारंटी अधिनियम के बारे में नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा की जानी चाहिए । इस कानून के प्रभावी कार्यान्वयन का पायलट प्रोजेक्ट कोल्हापुर जिले में लागू किया जा रहा है और उसके बाद इस परियोजना को पूरे राज्य में लागू किया जाना चाहिए , मंत्री श्री देसाई ने दिया.

 

सेवा गारंटी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन 15 अगस्त को किया जाएगा। इस संबंध में मंत्रालय के समिति कक्ष में श्री देसाई की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी. बैठक में विधायक प्रकाश आबिटकर , राज्य सेवा अधिकार आयुक्त दिलीप शिंदे , सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव श्री. भोरे समेत अन्य मौजूद थे. कोल्हापुर के कलेक्टर अमोल येडगे ने टेलीविजन संचार प्रणाली के माध्यम से भाग लिया।

 

मंत्री श्री. देसाई ने कहा , सेवा का अधिकार अधिनियम के संबंध में क्रियान्वित किए जा रहे पायलट प्रोजेक्ट की जानकारी फैलाने की कार्रवाई की जाए और इस अधिनियम के तहत अधिसूचित सेवाओं की सूचना बोर्ड संबंधित कार्यालय के बाहर मोटे शब्दों में प्रकाशित की जाए। इसमें निर्धारित अवधि के भीतर सेवा न मिलने की स्थिति में अपील किए जाने वाले अधिकारी का नाम भी होना चाहिए। पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन 15 अगस्त को कोल्हापुर जिले में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे करेंगे। इस कार्यक्रम को ऑनलाइन आमंत्रित करने के लिए सभी कलेक्टर्स, मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और नगर निगम आयुक्तों को सूचित किया जाए ।

 

कोल्हापुर कलेक्टर के मुताबिक, पायलट प्रोजेक्ट के मुताबिक नए कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए. नई अवधारणाओं में ई-सुनवाई शामिल होनी चाहिए। ई-सुनवाई की अवधारणा को प्रौद्योगिकी की सहायता से लागू किया जाना चाहिए। इससे ग्रामीणों को जिला स्तर , संभाग स्तर पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंत्री श्री . देसाई ने दिया.

 

इस पायलट परियोजना के कार्यान्वयन की रिपोर्ट कोल्हापुर कलेक्टर द्वारा राज्य सेवा अधिकार आयोग, पुणे के माध्यम से सरकार को प्रस्तुत की जानी चाहिए । सेवा अधिकार गारंटी अधिनियम के प्रति जन-जागरूकता के लिए सोशल मीडिया का भी उपयोग किया जाये , मंत्री श्री देसाई ने कहा.

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