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नगर कौंसिल द्वारा अवैध निर्माण संबंधी निकले नोटिस को कुछ नहीं समझते अवैध निर्माण करता

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4 महीने की शिकायतों के बाद निकाला नोटिस, नोटिस का निर्माण कर्ता पर नहीं है कोई असर

 

नगर कौंसिल द्वारा भेजे जाने वाले नोटिस महल दिखावा: स्थानीय निवासी

 

 

जीरकपुर  29 July :  शहर में लगातार अवैध निर्माण कार्य चल रहे हैं जिनको नगर कौंसिल के अधिकारियों द्वारा शिकायत के बाद ही नोटिस जारी किए जाते हैं लेकिन वह नोटिस महज खाना पूर्ति बनकर ही रह गए हैं जब के शिकायतकर्ता तथा निर्माण करता का आपस में विरोध पैदा हो जाता है। नगर कौंसिल द्वारा भी यह नोटिस एक शिकायत करने के बाद ही नहीं निकाला जाता। नोटिस निकलवाने के लिए भी नगर कौंसिल के लगातार शिकायतकर्ता को चक्कर काटने पड़ते हैं तब जाकर नगर कौंसिल के अधिकारियों द्वारा अवैध निर्माण करता को नोटिस निकाला जाता है।

नगर कौंसिल द्वारा 24 जुलाई को एक अवैध निर्माण करता को नोटिस नंबर 1450 जारी किया था जो के शुभम नामक व्यक्ति को जारी किया था उसमें लिखा था के आप द्वारा एक बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है जो के नगर कौंसिल द्वारा बार-बार काम बंद करवाने के बाद भी बंद नहीं किया जा रहा और ना ही आपने इसकी मंजूरी संबंधी कोई दस्तावेज पेश किया है जो के पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट 1911 की धारा 195 तथा 195 ए का उल्लंघन है इसलिए आपको इस नोटिस के द्वारा हिदायत की जाती है कि आप द्वारा किए गए निर्माण संबंधी अपना स्पष्टीकरण मंजूर शुदा नक्शा पेश किया जाए ऐसा न करने की सूरत में आपके खिलाफ पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट 1911 की धारा 195 तथा 195 ए का उल्लंघन करने संबंधी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस अवैध निर्माण संबंधी शिकायत विप एनक्लेव के ही निवासी वशिष्ठ द्वारा की गई थी शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्होंने 4 महीने से लेकिन अगर काउंसिल द्वारा निर्माण करता के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। शिकायतकर्ता के अनुसार जब भी वह नगर कौंसिल में शिकायत करते हैं तो नगर कौंसिल में से कर्मचारी आकर अवैध निर्माण करता से पैसे लेकर चले जाते हैं और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते उन्होंने आरोप लगाया के नगर कौंसिल वाले ही निर्माण कर्ता को किसी भी नोटिस से बचने के तरीके बता देते हैं और वही बात कर जाते हैं कि आप बाहर ताला लगा दो और अंदर अपना काम चालू रखो जिसके चलते निर्माण करता द्वारा अपना निर्माण कार्य पूरा किया जा रहा है और आज भी यहां पर निर्माण जोरों पर चल रहा है जब के नगर कौंसिल द्वारा निकाले गए नोटिस को 5 दिन हो गए हैं। वशिष्ठ ने कहा कि हम लोगों को तो 250 गज प्लॉट में महज तीन कमरे बनाने के लिए बड़ी मुश्किल से मंजूरी मिलती है लेकिन यहां पर एक मंजिल पर 8-8 कमरे बनाए जा रहे हैं जिससे पूरी तीन मंजिलों पर 20 से अधिक कमरे बनाए जा रहे हैं और यह पी जी के तौर पर किराए पर दिए जाएंगे। आने वाले समय में यहां पर पार्किंग की भारी समस्या होने से इनकार नहीं किया जा सकता जिस कॉलोनी निवासियों में लड़ाई झगड़ा भी होने के पूरे आसार है जिसके चलते उन्होंने नगर कौंसिल में इसकी शिकायत की थी।

 

कोट्स ::::

 

मैं नकशे के अनुसार ही अपना निर्माण कार्य कर रहा हूं और सभी नियमों का पालन कर रहा हूं मुझे जो नगर कौंसिल द्वारा नोटिस निकल गया है वह बिल्कुल गलत है जिसका कल को जवाब दे दिया जाएगा।

शुभम, निर्माण करता।

 

 

कोट्स ::::

नगर कौंसिल द्वारा नोटिस उसी को निकाला जाता है जो कानून का उल्लंघन करता है हम ऐसे लोगों का निर्माण कार्य तुरंत बंद करवा देते हैं। अगर फिर भी निर्माण कार्य चल रहा है तो नगर कौंसिल के रिकॉर्ड से नक्शा निकलवा कर फिर से जांच करवाई जाएगी और गलत काम करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अशोक पथरिया, कार्यकारी अधिकारी, नगर कौंसिल जीरकपुर।

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