केजरीवाल की पत्नी को भी हाई कोर्ट से नोटिस,कानूनी पचडे में फंसी

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दिल्ली/यूटर्न /15 जून: दिल्ली के मुखयमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी कानूनी पचडे में फंस गई हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में दिल्ली हाईकोर्ट ने उनको नोटिस भेजा है। सुनीता केजरीवाल और 5 अन्य लोगों के खिलाफ जनहित याचिका दायर करके आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने कोर्ट की सुनवाई वाली प्रक्रिया का वीडियो बनाकर सार्वजनिक किया, जो अपराध है। कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल को जो नोटिस भेजा है, उसमें अदालती कार्यवाही का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया गया है। अगर वे ऐसा नहीं करती तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो गत 28 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी के दौरान रिकॉर्ड किया गया था।
अगली सुनवाई तक का समय दिया गया
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सुनीता केजरीवाल को केस की अगली सुनवाई की तारीख 9 जुलाई तक का समय दिया गया है। उन्हें आदेश का पालन करने के सखत निर्देश मिले हैं। याचिकाकर्ता वकील वैभव ने जनहित याचिका दायर करके आरोप लगाया है कि 28 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के दौरान वीडियो तब रिकॉर्ड किया गया, जब केजरीवाल अपना पक्ष रख रहे थे। इतना ही नहीं वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया गया, जबकि कोर्ट की कार्यवाही को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। ऐसा होने से न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंची है। इस तरह कोर्ट की कार्यवाही का वीडियो बनाने से साजिश की बू भी आ रही है तो कार्रवाई की जाए।
करीब 10 मिनट का वीडियो वायरल हुआ
याचिकाकर्ता वैभव ने हाईकोर्ट को बताया कि करीब 10 मिनट का वीडियो है, जो आम आदमी पार्टी द्वारा जानबूझ कर वायरल किया गया, ताकि केजरीवाल को प्रचारित किया जा सके। अगर वे निर्दोष हैं तो इस तरह की हरकतें करने की जरूरत नहीं हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी बनाया है। उन्हें 21 मार्च को गिरफतार करके 10 दिन के रिमांड के बाद एक अप्रैल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। उनकी जमानत याचिकाएं खारिज हुईं, लेकिन 10 मई को लोकसभा चुनाव प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। गत 2 जून को अरविंद केजरीवाल वापस जेल गए हैं।
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