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ईपीआईसी और 12 अन्य फोटो पहचान पत्र मतदान के लिए मान्य : डीईओ साक्षी साहनी

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लुधियाना 31 मई। चुनाव आयोग ने मतदाताओं और कर्मचारियों को चुनावी फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) और 12 वैकल्पिक दस्तावेजों के बारे में जागरूक किया। जिनका उपयोग वोट डालने के लिए किया जा सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी साक्षी साहनी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने इसके उपयोग की अनुमति दे दी है। मतदाताओं को वोट डालने के लिए ईपीआईसी या 12 वैकल्पिक पहचान दस्तावेज इस श्रेणी में आते हैं।
ईपीआईसी के अलावा, जिसे मतदाता कार्ड के रूप में जाना जाता है, भारत के चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित अन्य 12 वैकल्पिक पहचान पत्र भारतीय पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र / राज्य सरकार / पीएसयू / पब्लिक लिमिटेड द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोग्राफ के साथ सेवा पहचान पत्र हैं।
कंपनियाँ, फोटोयुक्त बैंक/डाकघर द्वारा जारी पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, एमपी/एमएलए/एमएलसी द्वारा जारी पहचान पत्र, यूडीआईडी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्ड और आधार कार्ड इस श्रेणी में आते हैं। डीईओ ने मतदाताओं से बिना किसी भय और प्रलोभन के उत्साहपूर्वक मतदान करने को भी कहा।
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