अजीत सिंह राजपूत बेमेतरा
थाना बेमेतरा के मर्ग क्र. 33/2024 की जांच दौरान मृतिका आषिफा परवीन की मृत्यु में मृतिका के परिजनों द्वारा मृतिका के पति मोहम्मद शहजादा शेखानी के ऊपर संदेह व्यक्त करने पर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट द्वारा शव उत्खनन करवाया गया बाद मेडिकल कॉलेज रायपुर भेजकर शव का पी.एम. कराया गया, पी.एम. रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा मृतिका की मृत्यु गला दबाने से दम घूटने के कारण होना लेख किये जाने पर आरोपी मोहम्मद शहजादा शेखानी के विरूद्ध अपराध सदर धारा 302 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
उक्त घटना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। जिस पर पुलिस अधीक्षक बेमेतरा श्री रामकृष्ण साहू (भा.पु.से.) के निर्देषन एवं अति. पुलिस अधीक्षक श्रीमति ज्योति सिंह, एस.डी.ओ.पी. बेमेतरा मनोज तिर्की के मार्गदर्षन में थाना सिटी कोतवाली बेमेतरा प्रभारी निरीक्षक चन्द्रदेव वर्मा एवं थाना स्टाफ को आरोपी के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही करने निर्देषित किया गया।
प्रकरण में विवेचना दौरान आरोपी मोहम्मद शहजादा शेखानी पिता मोहम्मद आरिफ शेखानी उम्र 26 साल साकिन वार्ड नंबर 18 बाजार पारा बेमेतरा को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर पता चला कि आज से करीबन एक वर्ष पूर्व से जब भी मोह. शेखानी काम से बाहर जाता था तब इसकी पत्नि आषिफा अपने मायके जो इसके घर से नजदीक है वहां चली जाती थी तथा इसके माता पिता की सेवा व इज्जत नहीं करती थी। तथा अपने पति का दुसरे महिला के साथ अवैध संबंध होने का शक करती थी। जब आरोपी अपनी पत्नि आषिफा को बार बार मायके जाने के बारे में बोलता था तथा अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करने करने बोलता था तो वह इसेे कुछ जवाब नहीं देती थी और इसके माता पिता को गाली भी देती थी, तथा दुसरी महिला से अवैध संबंध रखते हो बोलकर ताना मारती थी इन्हीं बातों से परेषान आरोपी मोहम्मद शहजादा शेखानी ने अपने दोस्त मोहम्मद मुस्तकिम शेखानी के मार्केट में उधारी रकम को चुकाने के बदले अपनी पत्नि की हत्या करने में सहयोग करना बोलने पर मोहम्मद मुस्तकिम शेखानी अपने दोस्त की मदद करने के लिये तैयार हो गया और दिनांक 11.04.2024 को ईद के दिन मोहम्मद शहजादा शेखानी की पत्नि आषिफा इसके घर में ईद न मनाकर अपने मायके चली गयी जो रात को घर आयी। इसी बात पर गुस्सा होकर मोहम्मद शहजादा शेखानी ने अपने दोस्त मोहम्मद मुस्तकिम शेखानी उर्फ साहिल के साथ मिलकर दिनांक 12.04.2024 को रात्रि में आषिफा को घर में रात के समय में गला दबाकर जान से मारने की योजना बनाए। फिर उसी रात्रि में आरोपी मोहम्मद शहजादा शेखानी ने मोहम्मद मुस्तकिम के घर पैदल जाकर, पूर्व से खरीदकर रखे 02 जोड़ी ग्लब्स को पहनकर, जिस कमरा में मृतिका आषिफा परवीन सोयी थी उस कमरा के अंदर दोनों गये तब आरोपी मोहम्मद शहजादा शेखानी एवं मोहम्मद मुस्तकिम ने आषिफा का गला दबाकर हत्या करना उसके कुछ देर बाद आरोपी मोहम्मद शहजादा द्वारा अपने परिवार एवं रिष्तेदारों को घर जाकर एवं फोन के माध्यम से अपने घर बुलाया। जब घर वालों ने व अन्य लोगों ने पूछे कि आषिफा की मृत्यु कैसे हुई है तब आरोपी शहजादा शेखानी ने उन सब को मनगढंत कहानी बताया कि आशीफा को रात्रि में मैंने चाय बनाने बोला तो आशीफा बोली कि कुछ बेचैनी लग रही है तो मैंने आशीफा को बोला कि कल सुबह तुमको डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, उसके बाद दोनों आरोपी अगले दिन मृतिका के कफन दफन के पूर्व नहलाने की रस्म के दौरान हत्या के समय पहने उनके कपड़े व पैर बांधने में उपयोग किये गये दुपट्टा को शिवनाथ नदी अमोरा घाट के ऊपर पूल से नीचे बहते पानी में फेंक देना। प्रकरण में आरोपी मोहम्मद मुस्तकिम शेखानी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उन्होंने भी उक्त घटना कारित करना स्वीकार किया। आरोपीगण द्वारा घटना में प्रयुक्त दो जोड़ी ग्लब्स को बरामद कराने पर जप्ती किया गया है।
*आरोपीगण 1. मोहम्मद शहजादा शेखानी पिता मोहम्मद आरिफ शेखानी उम्र 26 वर्ष साकिन वार्ड नंबर 18 बाजार पारा बेमेतरा थाना व जिला बेमेतरा, 2. मोहम्मद मुस्तकिम शेखानी उर्फ साहिल पिता मोहम्मद असलम शेखानी उम्र 21 साकिन वार्ड नंबर 18 बाजार पारा, ढीमरा पारा बेमेतरा थाना व जिला बेमेतरा को आज दिनांक 18.04.2024 को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया।*
उक्त कार्यवाही में थाना सिटी कोतवाली बेमेतरा प्रभारी निरीक्षक चन्द्रदेव वर्मा, सहा.उप निरी. जितेन्द्र कष्यप, प्रधान आरक्षक नोहर यादव, प्रधान आरक्षक रघुराज सिंह यदु, प्रधान आरक्षक हेमन्त साहू,, प्रधान आरक्षक छत्रपाल डहरिया, प्रधान आरक्षक पवन राजपुत, आरक्षक देवेन्द्र साहू, आरक्षक मनीष मिश्रा, आरक्षक राहुल यादव एवं अन्य स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।