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जिला चुनाव अफसर की दोटूक हिदायत ‘नो बच्चा -पार्टी’ राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में बच्चें न शामिल करें

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सुखबीर के साथ प्रचार करते बच्चे के मामले में चुनाव आयोग शिअद को थमा चुका है नोटिस

लुधियाना/यूटर्न/15 अप्रैल। चुनाव आचार संहिता लागू कराने के लिए बेहद सख्ती बरती जा रही है। अब जिला चुनाव अफसर कम डीसी साक्षी साहनी ने सोमवार को सभी पार्टियों को कड़ी हिदायत दी। जिसके तहत चुनाव संबंधी गतिविधियों वाले कार्यक्रम
बच्चों के उपयोग पर जीरो-टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार के चुनाव अभियान में बच्चों को शामिल नहीं करना चाहिए। जिसमें बच्चे को गोद में लेना, वाहन या रैली में बच्चे को ले जाना, नारे लगाना, पोस्टर या पर्चे बांटना या चुनाव से संबंधित कोई अन्य काम शामिल

है।
डीसी साहनी ने स्पष्ट किया कि इस नीति के किसी भी उल्लंघन पर अपराधियों के खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाएगी। सभी दलों के प्रतिनिधियों को 24 घंटे के भीतर नोटिस का जवाब देने का भी निर्देश दिया। उन्होंने मतदान से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का कार्यक्रम भी साझा किया। जिसमें 25 अप्रैल को मतदान कर्मियों का पहला रैंडमाइजेशन और मतदान कर्मियों को फॉर्म 12 ए सौंपने की ड्यूटी भेजना, ईवीएम का पहला रैंडमाइजेशन और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को वितरण शामिल है। एआरओ 2 मई को और एआरओ द्वारा मतदान कार्मिकों का प्रथम प्रशिक्षण व भरे हुए 12ए प्रपत्रों का संग्रहण 5 मई को होगा। साहनी ने प्रतिनिधियों को यह भी बताया कि चुनाव के लिए गजट अधिसूचना 7 मई को जारी की जाएगी, नामांकन की अंतिम तिथि 14 मई होगी और नामांकन की जांच 15 मई को होगी। उम्मीदवार 17 मई तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं और 1 जून को मतदान होगा और 4 जून को वोटों की गिनती होगी। बैठक में एडीसी (जी) मेजर अमित सरीन और अन्य अफसर भी उपस्थित थे।

 

 

 

 

 

 


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