सीएम केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, कोर्ट ने कहा- रिमांड को ‘अवैध’ नहीं कहा जा सकता

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा  गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी।कार्यवाही के दौरान, केजरीवाल की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि  मुख्यमंत्री को गिरफ्तार सिर्फ उन्हे आगामी लोकसभा चुनावों में  भाग लेने से रोकने के लिए किया गया है । उन्होंने यह भी बताया कि ईडी “अपराध की आय” को केजरीवाल से जोड़ने वाला कोई भी सबूत बरामद करने में अभी तक असमर्थ रहा है। हालांकि ईडी ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि केजरीवाल आगामी चुनावों के आधार पर गिरफ्तारी से छूट का दावा नहीं कर सकते हैं। 

मुख्यमंत्री की गिरफ़्तारी को सही ठहराते हुए, न्यायाधीश शर्मा ने कहा – “यह अदालत मानती है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी संबंधित धाराओं या पंकज बंसल के मामले का उल्लंघन नहीं थी। उनकी रिमांड को अवैध नहीं कहा जा सकता. ‘न्यायाधीश शर्मा ने बाद के रिमांड आदेशों को भी बरकरार रखा, जिसमें केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश भी शामिल था।

केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। निचली अदालत द्वारा उनकी न्यायिक हिरासत 15 अप्रैल तक बढ़ाए जाने के बाद वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं।

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