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एनजीटी ने नगर निगमों के सिर पर लटका दी तलवार

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निगम को पेड़ों पर लगे होर्डिंग-तार, जड़ों से कंक्रीट
हटा 15 अप्रैल तक एनजीटी को करनी होगी रिपोर्ट

लुधियाना/4 अप्रैल। एक बार फिर एनजीटी यानि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पर्यावरण प्रेमियों को राहत पहुंचाने वाला आदेश जारी किया है। हालांकि इस आदेश के चलते सभी नगर निगमों के सिर पर तलवार भी लटका दी है।
जानकारी के मुताबिक इससे संबंधित केस की सुनवाई करते हुए एनजीटी ने सभी नगर निगमों को पेड़ों को बचाने के लिए जरुरी नियमों का पालन करने के आदेश जारी किए हैं। इसी आदेश के मद्देनजर स्थानीय निकाय विभाग ने सभी नगर निगम को निर्देश जारी कर दिए हैं। जिसके तहत हर नगर निगम को अपने दायरे में आने वाले तमाम इलाकों में सार्वजनिक स्थानों पर लगे पेड़ों पर लगे सभी प्रकार के होर्डिंग के अलावा उनकी ग्रोथ में अड़चन बने तार भी हटाने होंगे। साथ ही पेड़ों के आसपास कंक्रीट भी हटानी होगी। ताकि पेड़ों की जड़ों के लिए रिजर्व जगह खुली रहे। हर नगर निगम द्वारा किए कार्यों की रिपोर्ट 15 अप्रैल तक तलब की गई है।
लुधियाना निगम पर हो चुका है एक्शन : ऐसे ही एक मामले में पहले लुधियाना के पर्यावरण प्रेमियों ने एनजीटी से शिकायत की थी। जिसके चलते एनजीटी की कड़ी फटकार के बाद निगम प्रशासन को नई लैयर वैली में कंक्रीट से कवर पेड़ों की जड़ों के आसपास ट्रैक तोड़ना पड़ा था।
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