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सोशल मीडिया हैंडल की भी देनी होगी जानकारी

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गाजियाबाद, 27 मार्च। भारत निर्वाचन आयोग ने नामांकन भरने के नए नियमों में फॉर्म-26 में बड़े बदलाव किए है। नए नियमों के अनुसार अब प्रत्याशी से उसके सोशल मीडिया हैंडल्स की भी जानकारी मांगी जाती है। इसके साथ ही साथ अब प्रत्याशियों से उनके नाम संपत्ति के ब्योरे समेत उनकी पत्नी और बच्चों के नाम संपत्ति का भी ब्यौरा मांगा जाने लगा है। कोर्ट में चल रहे किसी केस या एफआईआर की भी जानकारी आयोग को देनी होती है. अगर, प्रत्याशी इनमे से किसी भी जानकारी में कुछ छुपाता है या जानकारी नहीं साझा करता है तो उसका नामांकन रद्द हो सकता है।

जनता कर सकती है अपील

फॉर्म-26 जमा करने के 24 घंटे बाद चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सभी जानकारी उपलब्ध हो जाती है जिससे कोई भी नागरिक प्रत्याशी की सारी जानकारी देख सकते हैं और उम्मीदवार ने अगर गलत जानकारी दी है तो आयोग से सीधे अपील कर सकते हैं। चुनाव आयोग एजुकेशन, प्रॉपर्टी, एफआईआर, कोर्ट केस आदि की जानकारियों को अपनी तरफ से परखता है. किसी भी उम्मीदवार का नामांकन सिर्फ उसी सूरत में रद्द हो सकता है जब वो चुनाव आयोग के साथ अधूरी या भ्रामक जानकारी साझा करे.

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