सूबे से बाहर के बिल, पैट्रोलियम उत्पादों और शराब के बिल स्कीम में नहीं मान्य
चंडीगढ़/यूटर्न/11 मार्च।
पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से शुरु की गई ‘बिल लाओ इनाम पाओ’ स्कीम का सूबे के कारोबारी गलत तरीके से फायदा उठा रहे है। इसी के अंतर्गत सरकार द्वारा गलत बिल जारी करने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है। सूबे के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि गलत बिल जारी करने वाले विक्रेताओं पर कुल 5.16 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें से 4.01 करोड़ वसूले जा चुके हैं।
चीमा ने ‘बिल लाओ इनाम पाओ’ स्कीम की सफलता बाबत जानकारी देते हुए बताया कि अब तक इस योजना में हिस्सा लेने वाले 1403 विजेताओं को 56.58 लाख रुपये के ईनाम दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ‘मेरा बिल एप’ एप पर अपलोड किए गए 65,443 बिलों में से 1,512 की गड़बड़ी के लिए विक्रेताओं को नोटिस जारी किए गए, जिनमें से 642 का निपटारा किया जा चुका है। उन्होंने जानकारी दी कि पैट्रोलियम उत्पादों, शराब, राज्य से बाहर की खरीदारी और व्यापार से व्यापार लेन-देन के बिल इस स्कीम के लिए योग्य नहीं हैं।