पंजाब/यूटर्न/17 जुलाई: कांग्रेस सरकार के शासन दौरान उप नियमों की अवहेलना कर सहकारी शुगर मिल पनियाड़ गुरदासपुर के चुने गए 6 डायरेक्टर को चुनाव के समय शर्तें पूरी न करने और मिल के डिफाल्टर होने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इनमें जोन एक से कश्मीर सिंह पाहड़ा, जोन 2 से कंवर प्रताप सिंह विर्क तलवंडी, जोन 3 से परमजीत सिंह महादेव कलां, जोन 4 से नरिंदर सिंह गुनियां और जोन 8 से मलकीत कौर मगराला सहित सहकारी समितियों द्वारा नामांकित हरमिंदर सिंह देहर शामिल हैं। इस संबंधी संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जालंधर मंडल ने 12 जुलाई को पंजाब सहकारी समिति अधिनियम, 1961 की धारा 27(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मिल के डायरेक्टरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिन्हें नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। निर्धारित समयावधि में नोटिस का स्पष्टीकरण न दिए जाने पर यह समझा जाएगा कि इस मामले में उत्तरदायी इस संबंधी कुछ नहीं कहना चाहते, और अपने ऊपर लगाए आरोपों को सही मानते हैं। जिसके बाद अगली कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गुरदासपुर सहकारी चीनी मिल के 10 सदस्यीय प्रबंधन बोर्ड के निदेशकों का चुनाव पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के आखिरी दिनों दिसंबर 2021 में हुआ था। जिसमें कुछ कांग्रेस नेताओं की अहम भूमिका रही और पात्रता मानदंडों की अनदेखी कर अयोग्य लोगों को डायरेक्टर बनाया गया। मिल के जनरल मैनेजर सर्बजीत सिंह हुंदल ने इस आदेश की पुष्टि की है।
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