पंजाब के दिव्यांगों को 01.01.1996 से 3 परसेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और प्रमोशन कोटा मिला और 19.04.2017 से 4 परसेंट-जसविंदर सिंह सहोता
तरसेम दीवाना
होशियारपुर दिसंबर 2 : दिव्यांग समाज का सबसे ज़्यादा शारीरिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़ा तबका है। दिव्यांगों को समाज में अपनी जगह बनाने के लिए बिना रुकावट वाला माहौल मिलना चाहिए। इंटरनेशनल डे ऑफ़ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के मौके पर ये विचार ज़ाहिर करते हुए दिव्यांग अधिकार एक्टिविस्ट जसविंदर सिंह सहोता ने कहा कि पंजाब सरकार ने 06.03.2011 से अपने दिव्यांग कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रमोशन में 3 परसेंट रिज़र्वेशन दिया है। जबकि पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 01.01.1996 से लागू हुआ था। इसके अलावा, पदोन्नति और सीधी भर्ती में विकलांग लोगों के लिए 4 प्रतिशत कोटा 06.08.2019 से लागू किया गया था, जबकि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 देश भर में 19.04.2017 से लागू हुआ था। उन्होंने कहा कि वास्तव में, विकलांग लोगों की नई भर्ती और विकलांग कर्मचारियों/अधिकारियों के पदोन्नति का कोटा 01.01.1996 से 3 प्रतिशत और 19.04.2017 से 4 प्रतिशत है, जिसे पड़ोसी राज्य हरियाणा की सरकार ने भी लागू किया है। जसविंदर सिंह सहोता ने मांग की है कि आज अंतरराष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस के अवसर पर, पंजाब सरकार भी दिव्यांगों की नई भर्ती और दिव्यांग कर्मचारियों/अधिकारियों के पदोन्नति का कोटा 01.01.1996 से 3 प्रतिशत और 19.04.2017 से 4 प्रतिशत करने के लिए एक अधिसूचना जारी करे ताकि अधिक से अधिक बेरोजगार और नियोजित दिव्यांग कर्मचारियों और अधिकारियों को उनका उचित लाभ मिल सके। जसविंदर सिंह सहोता ने कहा कि ऐसा करने से जहां सैकड़ों बेरोजगार दिव्यांगों को रोजगार मिलेगा और वे अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे, वहीं दिव्यांग कर्मचारियों/अधिकारियों के प्रमोशन से उनका हौसला बढ़ेगा और उन्हें गर्व महसूस होगा।
