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15 साल की छात्रा का अपहरण, फिर निर्वस्त्र कर विडियो बना किया रेप… कोर्ट ने 2 दरिंदों को सुनाई उम्रकैद की सजा

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चंडीगढ/यूटर्न/19 दिसंंबर: 15 साल की लडक़ी 23 जनवरी की शाम ट्यूशन से लौट रही थी। उसी दौरान 28-29 साल के दो लडक़ों ने प्रेम प्रकाश मंदिर के नजदीक उसे अगवा कर लिया। वैगन आर कार में डालकर ले गए। किसी मकान में ले जाकर उसे पूरी तरह निर्वस्त्र किया और उसकी विडियो बना ली। इतने पर भी दरिंदों का मन नहीं भरा तो उन्होंने लडक़ी के साथ रेप किया। फिर उसे विडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देकर चुप रहने को कहा। लडक़ी को एक प्राइवेट अस्पताल के नजदीक छोडक़र फरार हो गए। किसी तरह लडक़ी अपने घर पहुंची। लेकिन उसकी प्रताडऩा का अंत अभी नहीं हुआ। फोटो और विडियो वायरल न करने के एवज़ में उससे 3 लाख रुपये और गोल्ड की डिमांड की। जबरन वसूली के लिए एक व्यक्ति ने मोबाइल सिम उपलब्ध करवाई। 19 फरवरी को तीन लाख रुपये की मांग की। इसके बाद इस मामले में केस दर्ज कराया गया। पॉक्सो कोर्ट ने 10 महीने में ही 3 दोषियों को सजा सुना दी।
21 फरवरी को दर्ज किया गया था केस
कैंप थाना पुलिस ने बीती 21 फरवरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 365, 384, 34, 120 बी और पॉक्सो एक्ट की धारा 8, 12 और 17 के तहत केस दर्ज किया था। पॉक्सो कोर्ट ने अपहरण, रेप, अश्लील विडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने जैसे संगीन अपराध के तीन दोषियों को कठोर कारावास की सजा के आदेश दिए। दो को 14-14 साल सज़ा भुगतने के आदेश दिए गए। साथ ही 15 हज़ार रुपये जुर्माना भी लगाया। तीसरे दोषी को दो साल की सजा और 10 हज़ार रुपये जुर्माना भरना होगा। जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायधीश प्रशांत राणा की कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए 14-14 साल सज़ा काटने वाल दोनों दोषियों को एक के बाद एक कर सजा काटने के आदेश दिए हैं। क्योंकि इन पर अलग अलग मामलों में अलग अलग केस दर्ज हुआ। बता दें कि अधिकांश फैसलों में सजा एकसाथ या सामानांतर चलती है।
तीनों दरिंदे शादीशुदा हैं
तीनों दरिंदे शादीशुदा हैं। दोषी शंकर के दो साल का बच्चा और लोकेश डेढ़ साल के बच्चे का पिता है। तीसरा दोषी जोग्रेंद्र भी तीन बच्चों का बाप है। फिर भी तीनों का दिल नहीं पसीदा, न ही बदनामी का डर सताया। इतना बड़ा अपराध करते चले गए। कोर्ट ने पीडि़त छात्रा को सात लाख रुपये का मुआवजा दिए जाने का आदेश भी दिया है।
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