यूपी कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्ताव पास

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अयोध्या में बनेगा 300 बेड का अस्पताल
प्रांतीय रक्षा दल के लोगों का बढ़ेगा मानदेय

जनहितैषी, 8 अप्रैल, लखनउ। आज सीएम योगी की अध्यक्षता में आहूत उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में पेश 13 प्रस्तावों पर मोहर लगी। इनमें प्रांतीय रक्षा दल के मनादेय को बढ़ाने की मंजरी के साथ अयोध्या में 300 ​बेड के अस्पताल का प्रस्ताव प्रमुख था। यही नहीं यूपी में टैक्सी कार पर लगने वाले टैक्स को कम कर दिया गया है। सहकारी समिति और पंचायत नियमावली में संशोधन किया गया है। यही नहीं परिवहन विभाग के संभागीय निरीक्षक का पदनाम बदलकर अब मोटर वाहन निरीक्षक किया जाएगा।

बढ़ेगी सैलरी

प्रांतीय रक्षक दल (PRD) के जवानों के ड्यूटी भत्ता बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। इसमें 105 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। 1 अप्रैल 2025 से इसे 395 से बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिन कर दिया जाएगा। इसका लाभ34092 जवानों को मिलेगा। यानी प्रति महीने ड्यूटी भत्ता 3150 रुपए बढ़ जाएगा।

राज्यपाल के लिए कार

यूपी की राज्यपाल अब टोयोटा कंपनी की कैमरी कार से चलेंगी। इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव मंजूर किया गया है। इस कार की बाजार में कीमत करीब 60 लाख रुपए है।

बदलेगा नाम

परिवहन विभाग के संभागीय निरीक्षक का पदनाम बदलकर अब मोटर वाहन निरीक्षक किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में पदनाम बदलने के साथ मोटरयान अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं और उत्तर प्रदेश स्टेट मोटर यान नियमावली 1998 के नियमों के तहत किसी अपराध को समाप्त करने की शक्ति प्रदान करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया।

अस्पताल को मंजूरी

अयोध्या में 300 बेड का अस्पताल बनेगा। इसके साथ ही 3-7 साल के मूक-बधिर, नेत्रहीन और मानसिक रूप से अशक्त बच्चों के लिए डे केयर सेंटर बनाया जाएगा। इसके लिए ब्रह्मकुंड मोहल्ला परगना हवेली स्थित करीब 4000 वर्ग फीट भूमि दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग को हस्तांतरित की जाएगी।

टैक्स में छूट

यूपी में टैक्सी (चार पहिया) वाहनों पर परिवहन टैक्स में कमी की गई है। वहीं बड़े मालवाहक वाहनों के टैक्स को बढ़ाया गया है। ट्रांसपोर्ट कारोबारियों को राहत देने के लिए हर तीन महीने में टैक्स जमा करने की जगह वन टाइम टैक्स की व्यवस्था लागू की गई है। कैबिनेट ने राजस्व उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 के पुराने नोटिफिकेशन को समाप्त कर दिया है। नए नोटिफिकेशन जारी करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया।

नियमों में संशोधन

सहकारी समिति और पंचायत नियमावली में संशोधन किया गया है। नीचे के पदों की संख्या अब 900 हो जाएगी। यानी अभी कुल 1307 पद हैं। 150 पदों को उच्चकृत किया गया है। जाएगी। यानी अभी कुल 1307 पद हैं। 150 पदों को उच्चकृत किया गया है। भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली 2025 को मंजूरी मिली। उत्तर प्रदेश हैंडलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल और गारमेंट्स पॉलिसी 2017 के तहत छूटी हुई पात्र इकाइयों को अनुदान देने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है।

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