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पंजाब में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने का आखिरी दिन, नए साल से लगाया जाएगा 10 प्रतिशत जुर्माना

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पंजाब 31 दिसंबर। पंजाब के सभी नगर निगम में बिना फाइन प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने का आज आखिरी दिन है। नए साल की शुरुआत के साथ प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वालों को 10% जुर्माना देना होगा। प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वाले उपभोक्ता जुर्माना से बचने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा रहे हैं। इतना ही नहीं, कई शहरों में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए शनिवार-रविवार भी कार्यालय खोले गए थे। वहीं बात करें अमृतसर नगर निगम में तो बीते दिन सोमवार 315 पीटीआर के साथ लगभग 43 लाख रुपए प्रॉपर्टी टैक्स एकत्रित हुआ था। अब तक 2024-2025 वित्त वर्ष का आंकड़ा 31.09 करोड़ तक पहुंच गया है। 10% जुर्माना से बचने के लिए अब एक दिन ही शेष बचा है। मंगलवार को देर शाम तक प्रॉपर्टी टैक्स लेने के लिए नगर निगम के मुख्य कार्यालय रंजीत एवेन्यू और नगर निगम के सभी जोनल कार्यालय में सीएफसी ऑफिस खुले रहेंगे। लोग ऑनलाइन http://mseva.lgpunjab.gov.in लिंक पर प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा सकते हैं।

एक सप्ताह में 1 करोड़ से अधिक टैक्स इकट्‌ठा

नगर निगम कमिश्नर गुलप्रीत सिंह औलख ने 20 दिसंबर को निर्देश जारी कर दिए थे कि छुट्टी होने के बावजूद भी चाहे शनिवार और रविवार हो प्रॉपर्टी टैक्स लेने के लिए नगर निगम के सीएफसी ऑफिस खुले रहेंगे। जिस कारण पिछले कुछ ही दिनों में नगर निगम को एक करोड रुपए से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स एकत्रित हो चुका है। नगर निगम कमिश्नर गुलप्रीत सिंह औलख ने कहा कि 10 प्रतिशत जुर्माने से बचने के लिए उपभोक्ता प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाए। आज मंगलवार जुर्माना से बचने के लिए अंतिम दिन बचा है।

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