पंजाब में प्रॉपर्टी टैक्स पर 10 प्रतिशत की छूट, 30 सितंबर तक मौका

👇खबर सुनने के लिए प्ले बटन दबाएं

Listen to this article

पंजाब 21 सितंबर। पंजाब सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तय की है। इस तारीख तक टैक्स भरने पर लोगों को 10 प्रतिशत रिबेट (छूट) दी जाएगी। टैक्स भरने वालों में बड़ी संख्या में लोग ऑनलाइन पोर्टल mseva.lgpunjab.gov.in का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर छुट्‌टी के दिन कार्यालय बंद तो लोग ऑनलाइन सेवा का फायदा उठाया जा सकते हैं। जाब सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टर पार्टियों को डिस्काउंट दे रखा है। पहले पंजाब सरकार द्वारा 31 अगस्त तक डिफॉल्टर पार्टियों को प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने पर कोई भी जुर्माना और ब्याज नही लग रहा था। अब जारी आदेशों के अनुसार साल 2013 से 31 मार्च 2025 तक जिन पार्टियों ने प्रॉपर्टी टैक्स अदा नहीं किया है, उन पार्टियों को पर 31 अक्टूबर तक लगता जुर्माना और ब्याज पर 50 प्रतिशत डिस्काउंट दिया हुआ है।

Leave a Comment