पंजाब 7 मई। हरियाणा-पंजाब जल विवाद में भाखड़ा नांगल व्यास बोर्ड (बीबीएमबी) की याचिका पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने फैसले में कहा है पंजाब सरकार भाखड़ा नंगल डैम और लोहड़ कंट्रोल रूम वाटर रेगुलेशन कार्यालयों में तैनात पुलिस कर्मियों को दैनिक कामकाज से दूर रखें। इसके साथ ही केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिए गए आदेशों की पालना करे। हालांकि पंजाब भाखड़ा डैम पर अगर पुलिस सिक्योरिटी बढ़ाना चाहता है तो बढ़ा सकता है, लेकिन ऑपरेशन सिस्टम में हस्तक्षेप नही करेगा।
2 मई की बैठक के आदेश का पालन करेगा पंजाब
पंजाब सरकार 2 मई को केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिए गए आदेशों का भी पालन करना होगा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अगर पंजाब बीबीएमबी के आदेशों से सहमत नहीं है तो, BBMB के चेयरमैन के माध्यम से केंद्र सरकार के समक्ष अपनी बात रख सकता है।
दूसरे दिन की सुनवाई में कोर्ट ने की थी तीखी टिप्पणी
हरियाणा और पंजाब के बीच पानी के विवाद को लेकर लगातार दूसरे दिन पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने 45 मिनट की बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। चीफ जस्टिस शीलू नागू ने कहा था कि मामला आपात स्थिति में है, आज ही देंगे फैसला। इसके बाद दूसरे दिन कोर्ट का फैसला आया है। सुनवाई के दौरान बीबीएमबी के वकील ने कहा था कि पंजाब पुलिस बीबीएमबी का संचालन नहीं रोक सकती। पंजाब पुलिस का बीबीएमबी का संचालन लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी डैम पर तैनात हो गए हैं। वकील ने कहा कि पानी की मांग सिर्फ हरियाणा के लिए नहीं है।