उत्तराखंड 30 मई। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में भाजपा नेता और पूर्व मंत्री के बेटे पुलकित आर्य समेत 3 को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। पुलकित के अलावा उसके दो कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को भी सजा सुनाई गई है। कोटद्वार जिला कोर्ट ने इस मामले में 2 साल 8 महीने के बाद फैसला दिया है। तीनों को दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। लाइव लॉ के अनुसार कोर्ट ने तीनों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अंकिता की हत्या 18 सितंबर, 2022 को की गई थी। अंकिता पुलकित आर्या के रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। कोर्ट का फैसला आने से पहले अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र सिंह ने बेटी के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की थी। उन्होंने कहा- जिन दरिंदों ने उनकी निर्दोष बेटी को मारा, उन्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए।
यह है पूरा मामला
19 साल की अंकिता ऋषिकेश के वनंतरा रिसॉर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट थी। 18 सितंबर 2022 को अंकिता अचानक गायब हो गई। परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच की। जांच में पता चला कि रिसॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने अंकिता भंडारी पर गलत काम करने का दबाव डाला था। जिसका अंकिता भंडारी ने विरोध किया। इसी बात से नाराज पुलकित आर्य और उनके दो साथियों ने मिलकर अंकिता को चीला नहर में धक्का देकर मार डाला था। पुलिस ने पुलकित, उसके रिसॉर्ट मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
भीड़ ने पुलकित आर्य के रिसॉर्ट को फूंक दिया था
अंकिता की हत्या के बाद गुस्साई भीड़ ने पुलकित आर्य के रिसॉर्ट में आग लगा दी थी। स्थानीय भाजपा विधायक रेणु बिष्ट की गाड़ी के कांच तोड़ दिए गए थे। हंगामा बढ़ता देख उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता मर्डर केस की जांच के लिए एसआईटी गठित की थी। इसके अलावा पुलकित के रिसॉर्ट को बुलडोजर चलाकर ढहा दिया था।