याचिका खारिज कर हाईकोर्ट ने कहा, प्रश्न कठिन, सिर्फ इस आधार पर रद नहीं हो सकती परीक्षा
चंडीगढ़, 24 मई। यहां पंजाब यूनिवर्सिटी के पांच वर्षीय बीए-बीकॉम, लॉ पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा रद कराने की गुहार हाईकोर्ट से लगाई थी। इन 15 छात्रों की याचिका को खारिज करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनायाा।
जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि परीक्षा के प्रश्न कठिन थे, इस आधार पर प्रवेश परीक्षा रद नहीं की जा सकती है। शैफाली वर्मा व अन्य ने याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट को बताया था कि पीयू ने पांच वर्षीय लॉ में प्रवेश के लिए आवेदन मांगे थे। याचिकाकर्ताओं ने इसके लिए आवेदन किया और प्रवेश परीक्षा में हिस्सा लिया। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 12वीं कक्षा पास होना जरूरी है। जबकि प्रश्नपत्र एलएलएम स्तर का था।
विद्यार्तियों ने याचिका में तर्क दिया कि प्रॉस्पेक्टस के अनुसार 60 प्रश्न सामान्य ज्ञान, 20 प्रश्न कानूनी जानकारी, 10 प्रश्न मानसिक क्षमता और 10 प्रश्न अंग्रेजी के ज्ञान के बारे में होने चाहिएं थे। प्रश्न पत्र इसके अनुसार नहीं तैयार किया गया था। पंजाब यूनिवर्सिटी ने इसके जवाब में कहा कि प्रश्न पत्र विशेषज्ञों की ओर से तैयार किए गए थे और इसमें कोई खामी नहीं थी।
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