पंजाब में दुकानदारों को इंस्पेक्टर राज से मिलेगी मुक्ति, 20 कर्मी रखने पर होगी रजिस्ट्रेशन, उल्लंघन पर 30 हजार जुर्माना

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चंडीगढ़ 4 जून। पंजाब सरकार ने पंजाब शॉप एंड कॉमर्शियल एक्ट में संशोधन किया है। यह जानकारी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज कैबिनेट मीटिंग के बाद मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि इस संशोधन से दुकानदारों को इंस्पेक्टर राज से मुक्ति मिलेगी। अब दुकानदारों को 20 तक हेल्पर रखने के लिए कोई हिसाब-किताब नहीं देना होगा। मात्र छह महीने में एक बार जानकारी देगी। 20 से अधिक कर्मचारियों को रखने के लिए सभी का हिसाब रखना होगा और रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इस श्रेणी में लगभग 5 प्रतिशत लोग शामिल होंगे। वहीं, मुलाजिमों का बेतन भी बढ़ाना होगा। इस संबंध में आने वाले दिनों में विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके अलावा, इस मुद्दे पर सभी विशेषज्ञों से राय ली जाएगी। हालांकि, उन्होंने बताया कि लेबर लॉ पहले की तरह जारी रहेंगे। पहले दुकानदार पर नियम तोड़ने जुर्माना 25 से 100 रुपए तक जुर्माना था। अब जुर्माना राशि सौ से बढ़ाकर 30 हजार करदी है। उन्होंने कहा इससे लोगों का फायदा होगा।

144 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे

सीएम ने बताया कि ओवर टाइम सीमा तीन महीने में 50 घंटे थी। अब इसे बढ़ाकर 144 घंटे कर दिया है। एक दिन में नौ घंटे से अधिक व हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम करने पर दोगुने रेट का ओवर टाइम मिलेगा। भले ही उसने एक घंटा काम किया है। इससे उनकी इनकम बढेगी। कुल समय 12 घंटे तक कर पाएगा। हालांकि मंत्री ने बताया कि नौ घंटे में उनकी ब्रेक भी शामिल रहेगी। वहीं, कोई भी दुकानदान वायलेशन करता है, जिसमें कई चीजें शामिल हैं, जैसे कि ओवरटाइम। पहले, वायलेशन के लिए कोर्ट में जाकर चालान का भुगतान करना पड़ता था। अब कोर्ट का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। अब एएलसी (असिस्टेंट लेबर कमिश्नर) स्तर पर हम नोटिफाई करेंगे कि किस वायलेशन के लिए कितनी फीस है, और व्यक्त मौके पर ही अपना भुगतान कर पाएंगे। इसके लिए पोर्टल की व्यवस्था भी कर रहे है।

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