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जानकारी के मुताबिक राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) विशाल गोगने ने यह आदेश पारित किया। अदालत ने लालू यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप तय किए। वहीं, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी पर साजिश और धोखाधड़ी सहित कई अपराधों का आरोप हैं। चूंकि सभी आरोपियों ने निर्दोष होने की दलील दी है, इसलिए मामला आगे बढ़ेगा। सीबीआई ने आरोप लगाया कि पूर्व रेल मंत्री लालू यादव ने रेलमंत्री रहते एक निजी फर्म को ठेके देने के लिए रिश्वत के रूप में बेशकीमती जमीन और शेयर लिए थे। जिसमें उनकी पत्नी व पूर्व सीएम राबड़ी देवी और बेटा तेजस्वी यादव भी शामिल थे।