डीसी-कम-डीईओ ने वोटर सूची से असंतुष्ट व्यक्तियों को अपील दायर करने को 15 दिन की मोहलत दी

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लुधियाना वैस्ट विस उप चुनाव : वोटर सूचियों का मसौदा 9 अप्रैल को प्रकाशित किया गया था चुनाव आयोग ने

चंडीगढ़, 7 मई। महानगर के लुधियाना वैस्ट विधानसभा हल्के में उप चुनाव को लेकर इलैक्शन कमीशन की प्रक्रिया जारी है। डिप्टी कमिश्नर-कम-ज़िला चुनाव अधिकारी हिमांशु जैन ने वोटर सूची से असंतुष्ट व्यक्तियों को अपील दायर करने को 15 दिन की मोहलत दी

उनके मुताबिक विधान सभा हल्का 64-लुधियाना वैस्ट के लिए अंतिम वोटर सूचियां 5 मई, 2025 को ईआरओ द्वारा प्रकाशित की गई थीं। निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित प्रोग्राम के अनुसार वोटर सूचियों का मसौदा 9 अप्रैल को प्रकाशित किया गया था। जिसमें जनता से दावे और ऐतराज़ मांगे गए थे और 192 बूथ स्तर अफ़सरों ( बीऐलओज़) द्वारा घर-घर जाकर तस्दीक की गई थी। ईआरओ द्वारा अंतिम वोटर सूचियां प्रकाशित करने से पहले इस समय के दौरान प्राप्त हुए सभी दावों और ऐतराज़ों को उचित ढंग से हल किया गया था। इसके साथ ही सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टियों को अंतिम वोटर सूचियों की कापियां भी प्रदान की गई हैं।

डीसी ने बताया कि पारदर्शिता और राजनैतिक सम्मिलन को यकीनी बनाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों को ड्राफ्ट वोटर सूचियों की तस्दीक करके इस सम्बन्धी कोई सुझाव देने के लिए सहायता के लिए 384 बूथ स्तर एजेंट नियुक्त किए गए थे। डीसी ने यह भी अपील की कि चुनाव रजिस्ट्रेशन अधिकार के फ़ैसलों से असंतुष्ट व्यक्ति जन प्रतिनिधित्व एक्ट, 1950 की धारा 24( ए) के अनुसार ईआरओ के फ़ैसले की तारीख़ से 15 दिनों के अंदर ज़िला मैजिस्ट्रेट के पास अपील दायर कर सकते हैं। यदि वह आगमी कार्यवाही से भी संतुष्ट नहीं होते तो मुख्य चुनाव अधिकारी, पंजाब के पास एक और अपील दायर कर सकते हैं।

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