चंडीगढ़ में हथियारों के सार्वजनिक रूप से ले जाने पर 60 दिन का प्रतिबंध, जिला मजिस्ट्रेट का आदेश जारी

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कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा कारणों के चलते लिया फैसला

नवीन गोगना
चंडीगढ़, 20 मई। ट्राईसिटी में 17 जुलाई तक सभी प्रकार के हथियारों को सार्वजनिक रूप से ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जारी किया गया है।
इन हथियारों पर लगा है प्रतिबंध :
आग्नेयास्त्र यानि फायर आर्म्स, घातक हथियार, लाठियां, भाले, बरछी, त्रिशूल, तलवारें, छोटी तलवारें, पोर, चाकू, खंजर, लोहे की छड़ आदि ले जाने पर इस दौरान पाबंदी रहेगी।
जिला प्रशासन का मानना है कि इन हथियारों का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन जनता में भय, अशांति और दंगे जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। इसी आशंका को ध्यान में रखते हुए यह रोक लगाई गई है।
इन लोगों को मिलेगी छूट : पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों के कार्मिक, जब वे ड्यूटी पर हों और यूनिफॉर्म में हों। जिनके पास जिला मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति या वैध हथियार लाइसेंस है। इन सभी को अपने पास सरकारी पहचान पत्र और प्राधिकृत कार्ड रखना अनिवार्य होगा।
आदेश का उल्लंघन : इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 और अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट ने यह आदेश एकपक्षीय रूप से आम जनता को संबोधित करते हुए जारी किया है। ताकि किसी भी अप्रिय घटना से पहले ही सतर्कता बरती जा सके।
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