इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख डेढ़ महीने बढ़ी

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अब 31 जुलाई की बजाए 15 सितंबर तक भर सकेंगे आईटीआर

 नई दिल्ली, 27 मई। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों के लिए यह राहत वाली जानकारी है। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख डेढ़ महीने बढ़ा दी है।

अब कब तक कर सकेंगे फाइल रिटर्न :

वित्त वर्ष 2024-25 या कहें कि असेसमेंट वर्ष 2025-26 के लिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2025 थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानि सीबीडीटी ने मंगलवार को ऐलान किया कि इस तारीख को डेढ़ महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यानि अब आप 15 सितंबर तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

सरकार ने इसलिए बढ़ाई तारीख :

सीबीडीटी ने कहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। उसके मुताबिक सिस्टम में बदलाव के लिए अधिक समय की जरूरत है। इसलिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाई गई है। इससे सबको सही फाइलिंग में मदद मिलेगी। सामान्य कैटेगरी के टैक्सपेयर्स के लिए आमतौर पर रिटर्न फाइलिंग की अंतिम तारीख की 31 जुलाई होती है। इनमें सैलरी पाने वालों के अलावा वे लोग भी होते हैं, जिनके अकाउंट की ऑडिटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। अब वे भी 15 सितंबर तक रिटर्न फाइल कर सकेंगे। इस तारीख के बाद रिटर्न फाइल करने पर 5000 रुपये तक पेनल्टी लगेगी।

वहीं, सीबीडीटी का कहना है कि असेसमेंट वर्ष 2025-26 के लिए जो आईटीआर नोटिफाई किए गए हैं, उनमें कुछ संशोधन हैं। ये संशोधन कंप्लायंस आसान बनाने, पारदर्शिता बढ़ाने और सही रिपोर्टिंग के मकसद से किए गए हैं। इन संशोधनों के कारण सिस्टम डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग के लिए अतिरिक्त समय की जरूरत होगी। इसके अलावा 31 मई, 2025 तक जो टीडीएस फाइलिंग होगी, उनके क्रेडिट जून की शुरुआत में दिखेंगे। इससे रिटर्न फाइलिंग के लिए वास्तविक समय बहुत कम मिलेगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए और टैक्सपेयर्स की आसानी के लिए टैक्स फाइलिंग की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर की जा रही है।

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