अब सड़कों पर नहीं होगी स्टंटबाजी, पंजाब सरकार ने स्टंट पर प्रतिबंध लगाया

👇खबर सुनने के लिए प्ले बटन दबाएं

Listen to this article

नवीन गोगना

पटियाला 3 जून। अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट ईशा सिंघल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए पटियाला जिले की सीमा के भीतर ट्रैक्टरों, मोटरसाइकिलों और संबंधित उपकरणों पर खतरनाक स्टंट करने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 3 अगस्त 2025 तक लागू रहेंगे। आदेशों में कहा गया है कि पंजाब सरकार के गृह मामले और न्याय विभाग से प्राप्त पत्र के अनुसार राज्य में पिछले दिनों कुछ घटनाएं हुई हैं। जिनमें ट्रैक्टरों और संबंधित उपकरणों पर खतरनाक स्टंट के दौरान एक युवक की मौत भी हुई है। इसलिए, ट्रैक्टरों और संबंधित उपकरणों से जुड़े खतरनाक प्रदर्शन व स्टंट के आयोजन पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है।

आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड सहित व्यक्तिगत दस्तावेज प्राप्त करने के संबंध में बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। कुछ लोग सरकारी योजनाओं के तहत भर्ती कराने के नाम पर स्थानीय निवासियों को व्यक्तिगत दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ लोग किसी विशेष राजनीतिक दल से जुड़े होने का दावा करते हुए सरकारी काम करवाने के लिए पैसा (कमीशन) वसूल रहे हैं। लोगों से अपील है कि वे अपने सरकारी काम करवाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा स्थापित सेवा केंद्रों का ही प्रयोग करें तथा किसी को कमीशन न दें। यदि आपके क्षेत्र में ऐसा कोई अवैध शिविर है तो पुलिस को सूचित करें।

आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड सहित व्यक्तिगत दस्तावेज प्राप्त करने के संबंध में बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। कुछ लोग सरकारी योजनाओं के तहत भर्ती कराने के नाम पर स्थानीय निवासियों को व्यक्तिगत दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ लोग किसी विशेष राजनीतिक दल से जुड़े होने का दावा करते हुए सरकारी काम करवाने के लिए पैसा (कमीशन) वसूल रहे हैं। लोगों से अपील है कि वे अपने सरकारी काम करवाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा स्थापित सेवा केंद्रों का ही प्रयोग करें तथा किसी को कमीशन न दें। यदि आपके क्षेत्र में ऐसा कोई अवैध शिविर है तो पुलिस को सूचित करें।