अब सड़कों पर नहीं होगी स्टंटबाजी, पंजाब सरकार ने स्टंट पर प्रतिबंध लगाया

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नवीन गोगना

पटियाला 3 जून। अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट ईशा सिंघल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए पटियाला जिले की सीमा के भीतर ट्रैक्टरों, मोटरसाइकिलों और संबंधित उपकरणों पर खतरनाक स्टंट करने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 3 अगस्त 2025 तक लागू रहेंगे। आदेशों में कहा गया है कि पंजाब सरकार के गृह मामले और न्याय विभाग से प्राप्त पत्र के अनुसार राज्य में पिछले दिनों कुछ घटनाएं हुई हैं। जिनमें ट्रैक्टरों और संबंधित उपकरणों पर खतरनाक स्टंट के दौरान एक युवक की मौत भी हुई है। इसलिए, ट्रैक्टरों और संबंधित उपकरणों से जुड़े खतरनाक प्रदर्शन व स्टंट के आयोजन पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है।

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