अब असान नहीं होगा बिल्डर्स के लिए विज्ञापनों में लुभावने वादे करना

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यूपी रेरा की पहल बनायी गाइडलाइंस 

जनहितैषी, 25 मई, लखनउ। भू-सम्पदा सेक्टर में उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण तथा व्यवसायिक पद्वतियों और संव्यवहारों में एकरूपता और मानकीकरण के दृष्टिगत सरकार द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 बनाया गया है। भू-सम्पदा अधिनियम के प्रभावी होने के उपरांत संप्रवर्तक/विकासकर्ता भू-सम्पदा परियोजना को उ.प्र. रेरा में पंजीकृत कराये बिना विज्ञापित, विपणित, बुक, विक्रय या विक्रय करने की प्रास्थापना अथवा क्रय के लिए व्यक्तियों को आमंत्रित नहीं कर सकता है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए अध्यक्ष उ0 प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण(रेरा) संजय आर भूसरेडडी ने बताया कि किसी भी उत्पाद के विक्रय में विज्ञापन/प्रचार-प्रसार की अहम भूमिका होती है। उपभोक्ता तक प्रमाणिक तथा वास्तविक उत्पाद पहुँचाने के लिए सत्य एवं सटीक विज्ञापन किया जाना आवश्यक है। भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2016 की धारा-25 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उपभोक्ताओं के हितों की संरक्षा के दृष्टिगत भू-सम्पदा परियोजनाओं के पंजीयन के उपरान्त तत्संबंधी विज्ञापन को प्रमाणिक बनाने हेतु परियोजना के प्रचार-प्रसार में नियम व शर्ते निर्धारित की गयी है।
जिसके अन्तर्गत प्रत्येक प्रचार सामग्री जैसे कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया, आवेदन पत्र, आवंटन पत्र, ब्रोशर, बीबीए आदि में पंजीकरण प्रमाणपत्र (फॉर्म सी) में दिया गया क्यूआर कोड.रेरा, पंजीकरण संख्या (UPRERAPRJ……….),प्राधिकरण की वेबसाइट  (https://www.up.rera.in)  तथा परियोजना ब्वससमबजपवद ठंदा ।बबवनदज छवण् सहित परियोजना के  पंजीयन हेतु निर्गत फॉर्म-सी प्रमाण-पत्र को प्रधान कार्यालय, साइट कार्यालय और ग्राहक संबंध प्रबन्धक कार्यालय पर अधिमानतः ।3 आकार के फोटो फ्रेम में प्रदर्शित किया जायेगा।
उन्हांने बताया कि भवनों के नियोजन, परिकल्पना एवं निर्माण पद्यतियों/गतिविधियों के संबंध में अद्यतन एन.बी.सी. एवं भवन निर्माण सामग्रियों की विशिष्टियों एवं गुणवत्ता नियंत्रण के संबंध में अद्यतन आई.एस. कोड के प्राविधानों का अनुपालन किया जायेगा । विद्युत सुरक्षा मल्टी प्वाइन्ट कनेक्टिविटी के संबंध उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। डिजिटल कनेक्टिविटी अवस्थापना सेवाओं को उपलब्ध कराने के संबंध में भारतीय दूरसंचार नियामक आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार न्यूनतम 02 इन्टरनेट सेवा प्रदाताओं की सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना एवं रेटिंग प्राप्त करने की कार्यवाही प्राप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। प्रत्येक त्रैमास के अंत के 15 दिनों के भीतर क्यूपीआर उ0प्र0 रेरा पोर्टल पर अपटेड किये जायेंगे।

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