नवीन गोगना
पंचकूला 11 मई। आपातकालीन स्थिति को ध्यान में रखते हुए पंचकूला जिला डीसी मोनिका गुप्ता (आईएएस) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत पूरे जिले में आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और भंडारण पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश चावल, गेहूं, दालें, चीनी, खाद्य तेल, सब्ज़ियाँ, दूध उत्पाद, दवाइयाँ, पेट्रोल और डीजल सहित सभी आवश्यक वस्तुओं पर लागू होगा। डीसी ने आदेश को लागू करने के लिए पंचकूला के पुलिस उपायुक्त, संबंधित एसडीएम, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक तथा जिला औषधि नियंत्रक को सख्त निर्देश दिए हैं। आदेश के अनुसार, इन वस्तुओं की जमाखोरी करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसका उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा।
प्रचार और लागू करने का तरीका
इस आदेश को पंचकूला जिले की सीमाओं के भीतर प्रचारित करने के लिए जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रचार वैन का उपयोग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जिला मुख्यालय, उपमंडलीय कार्यालय, तहसील, अदालतों, सार्वजनिक स्थानों और पुलिस थानों में भी इसकी प्रतियाँ चस्पा की जाएंगी। डीसी मोनिका गुप्ता के हस्ताक्षर और मुहर के साथ, यह आदेश 1 मई 2025 से प्रभावी हो गया है।